नमस्कार किसान भाइयों, आज के हमारे इस आर्टिकल में आपका स्वागत है। दोस्तो भारत देश एक कृषि प्रधान देश है, यहां पर किसान परिवार खेती करते है और खेती पर भी निर्भर है। इनकी मदद के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार कई तरह की योजना भी चलाती है, जिससे किसानों की खेती करने में किसी प्रकार की परेशानी न आए। दोस्तो खेती करने में सबसे बड़ी आवश्यकता ट्रेक्टर और कृषि उपकरण की होती है, जिसकी मदद से खेत में कई प्रकार के कार्य किए जाते है, जैसे – खेत की जुताई करना, फसल की बुआई करना, फसल की कटाई करना जैसे कई प्रकार के कार्य किए जाते है, लेकिन इन कृषि उपकरण की काफी महंगी कीमत होने की वजह से किसान इसे खरीद नहीं पाते है।
इसी बात को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने खेती बाड़ी के छोटे व सीमांत किसानों की सहायता करने के लिए कृषि उपकरण पर सब्सिडी जिससे किसान कम लागत में एक अच्छा मिनी ट्रैक्टर खरीद सके। किसानी इससे आसानी से अपने खेत का कार्य कर सकते है। तो चलिए जानते है इसकी पूरी जानकारी के बारे में
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कृषि उपकरण खरीदी पर कितनी मिलेगी सब्सिडी
दोस्तो राज्य सरकार की तरफ से देश के किसानों को सशक्त, आत्मनिर्भर और खेती को आसान बनाने के लिए कृषि उपकरण सब्सिडी की शुरुआत की है, इसके तहत कृषि की खरीदी पर 55 प्रतिशत की सब्सिडी दी जाएगी, और यह सब्सिडी लॉटरी के हिसाब से दी जायेगी।
दोस्तों मध्य प्रदेश सरकार कृषि उपकरणों पर 55 प्रतिशत की सब्सिडी 10 सहायक उपकरण जैसे – कल्टीवेटर, रोटावेटर और ट्रेलर आदि खरीदी के लिए शुरू की गई है। इस योजना के तहत बहुत ही कम दाम पर आप कृषि उपकरण के सहायक उपकरण की खरीदी कर सकते हैं।
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आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज
दोस्तो अगर आप इस योजना में आवेदन करना चाहते है तो इसमें कुछ आवश्यक दस्तावेज की आवश्यकता होगी जैसे –
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- बैंक खाता पासबुक
- 2 पासपोर्ट साइज फोटो
कैसे करें योजना में आवेदन
दोस्तो यदि आप मध्य प्रदेश के किसान है अगर आप इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं और इस योजना में आवेदन करना चाहते हैं तो विभिन्न ट्रेक्टरचलित/शक्तिचलित कृषि उपकरणों के ऑनलाईन जिलेवार आवेदन दिनांक 27 फरवरी 2025 से 11 मार्च 2025 तक आवेदन कर सकते है एवं 12 मार्च 2025 को लॉटरी जारी की जायेगी। योजना के दिशा निर्देशानुसार चयनित किसान इस सब्सिडी के पात्रता रहेंगे।
आवेदन के साथ किसान खुद के बैंक खाते से निम्नलिखित राशि का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) सम्बंधित जिले के सहायक कृषि यंत्री के नाम से बनवाकर जमा करना अनिवार्य होगा। दोस्तों धरोहर राशि के बिना आवेदन सरकार द्वारा मान्य नहीं किया जायेगा।